“मैं आरोही चौधरी हूं” – अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए समाधान निकाल लिया है।
देशभर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाखों लोग 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश इस योजना की पात्रता पूरी नहीं कर पाते। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है – ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’।

इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलता है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है लेकिन वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस योजना में BPL या अंत्योदय कार्डधारी होने की भी आवश्यकता नहीं होती।
गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है?
गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक विशेष स्वास्थ्य योजना है, जिसे UPBOCWWB (उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड) संचालित करता है। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देना है, खासकर उन्हें जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पा रहे।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- जरूरतमंद निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- गंभीर बीमारी के समय तुरंत इलाज संभव बनाना
- आयुष्मान योजना जैसे स्वास्थ्य लाभ बिना कार्ड के देना
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ
लाभ का प्रकार | विवरण |
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आर्थिक मदद | आयुष्मान भारत योजना के समान कैशलेस इलाज की सुविधा |
बिल भुगतान | अस्पताल का बिल आयुष्मान भारत रेट लिस्ट के अनुसार |
एडवांस भुगतान | सर्जरी या इलाज की योजना के लिए एडवांस में भुगतान |
कोई सीमा नहीं | इलाज के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है |
किन बीमारियों का इलाज शामिल है?
क्रम | बीमारी का नाम |
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1 | दिल की सर्जरी |
2 | किडनी ट्रांसप्लांट |
3 | लिवर ट्रांसप्लांट |
4 | ब्रेन सर्जरी |
5 | घुटना बदलवाना |
6 | कैंसर का इलाज |
7 | HIV/AIDS का इलाज |
8 | आंखों की सर्जरी |
9 | पथरी की सर्जरी |
10 | अपेंडिक्स की सर्जरी |
11 | हाइड्रोसिल सर्जरी |
12 | स्तन कैंसर की सर्जरी |
13 | सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी |
14 | आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाली अन्य बीमारियां |
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए
- श्रमिक की पत्नी, माता-पिता, अविवाहित बेटी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे को ही योजना का लाभ मिलेगा
- जो पहले से आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
STEP-1:
- https://upbocw.in/ पोर्टल पर जाएं
- आधार नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
- मंडल, जनपद और मोबाइल नंबर भरें
- कैप्चा भरकर ‘आवेदन करें’ पर क्लिक करें
STEP-2:
- ‘योजना में आवेदन’ पर जाएं और योजना के रूप में ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’ चुनें
- आधार और मोबाइल नंबर डालें, ‘आवेदन पत्र खोलें’ पर क्लिक करें
STEP-3:
- फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, बैंक विवरण भरें
- मांगे गए डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और सबमिट करें
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आप अपने क्षेत्र के श्रम विभाग कार्यालय, तहसील, या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों को संलग्न करें और वहीं जमा करें।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
- निर्माण श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी (IFSC कोड सहित)
- बीमारी से संबंधित सभी दस्तावेज
- डॉक्टर द्वारा सिफारिश किया गया उपचार प्रमाण पत्र
- असली दवा के बिल
- बेटे/बेटी की उम्र का प्रमाण (21 साल से कम)
- बेटी की अविवाहित स्थिति का प्रमाण
श्रमिक सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें?
- https://upbocw.in/ पोर्टल पर जाएं
- ‘श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें’ विकल्प पर क्लिक करें
- रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरें
- डाउनलोड करें
आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
- पोर्टल पर जाएं
- ‘योजना के आवेदन की स्थिति जानें’ पर क्लिक करें
- आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करें
- कैप्चा भरें और सबमिट करें
निष्कर्ष:
अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’ आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। रजिस्टर्ड श्रमिकों को गंभीर बीमारी में राहत देने वाली यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी है। समय पर आवेदन करें और अपने या अपने परिवार के सदस्य का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करें।