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EPF निकालने के बाद EPS का पैसा कैसे मिलेगा? जानिए पूरा नियम और प्रक्रिया

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मैं आरोही चौधरी हूं, और आज हम एक बहुत जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो लगभग हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने नौकरी के दौरान अपने EPF (Employees’ Provident Fund) में योगदान किया, और नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद उस फंड को निकाल भी लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस EPF में जमा EPS (Employees’ Pension Scheme) का क्या हुआ?

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बहुत से कर्मचारी इस गलतफहमी में रहते हैं कि EPF निकालने के बाद उनका पूरा रिटायरमेंट फंड समाप्त हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि EPS यानी पेंशन फंड अलग होता है, और उसके लिए अलग से प्रक्रिया अपनानी होती है।

EPS और EPF में क्या अंतर है?

बिंदुEPF (कर्मचारी भविष्य निधि)EPS (कर्मचारी पेंशन योजना)
योगदानकर्मचारी + नियोक्ता दोनोंकेवल नियोक्ता का हिस्सा (8.33%)
ब्याजमिलता हैनहीं मिलता
निकासीकभी भी (कुछ शर्तों के साथ)न्यूनतम 10 साल सेवा और 58 साल की उम्र के बाद
फॉर्मफॉर्म 19फॉर्म 10C / फॉर्म 10D
उद्देश्यसेवानिवृत्ति के बाद राशिमासिक पेंशन

EPF निकालने के बाद EPS का क्या होता है?

जब आप EPF निकालते हैं, तो वह हिस्सा आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन EPS का पैसा आपके खाते में सीधे नहीं आता। यह पैसा EPFO के पास सुरक्षित रहता है और आपकी सर्विस हिस्ट्री से जुड़ा रहता है।

EPS में जमा पैसा:

  • ब्याज नहीं कमाता।
  • आपके UAN से लिंक रहता है।
  • स्वत: ट्रांसफर या भुगतान नहीं होता।
  • फॉर्म 10C या 10D से ही निकाला जा सकता है।

EPS निकालने के लिए किन-किन फॉर्म का उपयोग होता है?

फॉर्म 10C

जब आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम होती है और आपने PF निकाल लिया हो, तो आप EPS की निकासी के लिए फॉर्म 10C भर सकते हैं। इससे आपको पेंशन फंड का रिफंड मिल जाता है, लेकिन भविष्य में पेंशन का अधिकार समाप्त हो जाता है।

फॉर्म 10D

यदि आपकी सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है, तो आपको पेंशन का हक मिल जाता है। इस स्थिति में आप 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद फॉर्म 10D भरकर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

EPS सेवा रिकॉर्ड कैसे देखें?

अगर आपने PF निकाल लिया है और यह जानना चाहते हैं कि आपका EPS अभी भी सुरक्षित है या नहीं, तो यह प्रक्रिया अपनाएं:

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

  1. EPFO सदस्य पोर्टल पर जाएं।
  2. UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  3. View’ टैब में जाकर ‘Service History’ पर क्लिक करें।
  4. आपको सभी पुराने और वर्तमान नियोक्ता की जानकारी के साथ EPS योगदान भी दिखाई देगा।

EPS पेंशन पाने के लिए शर्तें क्या हैं?

शर्तविवरण
न्यूनतम सेवा10 साल
न्यूनतम उम्र58 वर्ष
योगदानEPS में नियमित योगदान होना चाहिए
आवेदन फॉर्म10D
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन दोनों

क्या EPS रिकॉर्ड मिट जाते हैं?

नहीं!
EPFO आपके EPS रिकॉर्ड को मिटाता नहीं है। भले ही आपने PF निकाल लिया हो, EPS रिकॉर्ड हमेशा आपके UAN (Universal Account Number) से जुड़े रहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप भविष्य में EPS से जुड़ा लाभ उठा सकते हैं या किसी नए नियोक्ता को यह रिकॉर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं।

EPS की निकासी कब करें?

  • यदि आपकी सेवा 10 साल से कम है – तो फॉर्म 10C से EPS निकालें।
  • यदि आपकी सेवा 10 साल से अधिक है – तो फॉर्म 10D से 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन के लिए आवेदन करें।
  • यदि आपने PF निकाल लिया है, लेकिन EPS नहीं – तो भी आप अपना EPS वापस लेने के लिए पात्र हैं।

EPS क्लेम कैसे करें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)

  1. EPFO की साइट पर लॉगिन करें।
  2. ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं।
  3. ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें।
  4. ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
  5. फॉर्म 10C या 10D सेलेक्ट करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  6. आधार नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें।
  7. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

EPS में पैसा न मिलने का प्रमुख कारण

  • फॉर्म 10C या 10D ना भरना।
  • EPS की जानकारी न होना।
  • केवल EPF को ही रिटायरमेंट फंड समझना।
  • EPS पर ब्याज न लगने की वजह से उसे नजरअंदाज करना।

EPS के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • UAN
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
  • सर्विस हिस्ट्री
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • रिटायरमेंट का प्रमाण (58 वर्ष पूर्ण)

EPS से जुड़ी सामान्य गलतफहमियां

मिथकसच्चाई
EPF निकालने के बाद EPS भी मिल जाता हैनहीं, EPS अलग से क्लेम करना होता है
EPS का पैसा खो गयानहीं, यह EPFO के पास सुरक्षित रहता है
EPS पर ब्याज मिलता हैनहीं, EPS पर ब्याज नहीं मिलता
EPS कभी भी निकाला जा सकता हैनहीं, 10 साल से कम सेवा पर ही निकासी संभव है

निष्कर्ष:

अगर आपने भी PF निकाल लिया है और EPS के बारे में नहीं जानते, तो अब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। EPS एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट फंड है, जो आपकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा बन सकता है। चाहे आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम हो या अधिक, EPS का पैसा आपका अधिकार है।

आज ही अपने EPS रिकॉर्ड की जांच करें और यदि पात्र हैं तो फॉर्म 10C या 10D के माध्यम से उसे क्लेम करें।

अगर यह लेख उपयोगी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और nayijankari.in पर वापस आते रहें जीवन से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए।

अगर आपको EPS से जुड़ा कोई सवाल या संदेह है, तो कमेंट करें – हम आपको जरूर मार्गदर्शन देंगे।

धन्यवाद!

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Aarohi Chaudhary

नमस्ते, मैं Aarohi Chaudhary हूं। पिछले 3 वर्षों से लेखन की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हूं। मैंने कई वेबसाइट्स के लिए ऐसी सामग्री तैयार की है जो न केवल जानकारीपूर्ण हो, बल्कि पाठकों से गहराई से जुड़ सके। लेखन मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरा लक्ष्य है—हर शब्द से कहानी कहना और हर वाक्य से प्रभाव छोड़ना।

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